अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत लेकिन माननी होगी यह शर्ते, बेल पर लागू होंगी ED की शर्ते
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिर का सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि उनका फैसला सुरक्षित रखा गया है। बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है लेकिन उन्हें राहत दे दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उन्हें राहत दी और रेगुलर बेल दी।
वहीं केजरीवाल को जमानत पर ED द्वारा कुछ शर्ते भी बताई गई हैं। उनको रेगुलर जमानत मिलने के बाद करीब केजरीवाल जेल से 177 दिन बाद बाहर आएंगे। वह दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में 21 मार्च 2024 की रात को गिरफ्तार किए गए थे और वह तब से ED-CBI की गिरफ्त में हैं।
बता दें कि गत केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गत 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया। यह फैसला CBI केस में आया है, इससे पहले ED केस में भी उनको जमानत मिल चुकी है।
केजरीवाल को एड ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी की गई थी और जमानत की मांग की गई थी। कई सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ED के खिलाफ दर्ज याचिका पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत दी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया।
इसके बाद उन्हें CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दर्ज की। 5 सितंबर को इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया।
केजरीवाल की जमानत पर लागू होंगी 4 शर्तें
- अरविंद केजरीवाल जमानत पर रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।
- दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी कोई चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।
- केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- केजरीवाल जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।