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केंद्र सरकार द्वारा संचालित राशन योजनाएं देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी योजना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत राशन कार्ड धारकों को कम दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।लेकिन अब केंद्र सरकार ने राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन की मात्रा और नियमों में बदलाव कर दिया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा।
राशन की मात्रा में बदलाव राशन कार्ड पर पहले जहां एक यूनिट में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, वहीं अब इसको बदलकर 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि चावल की मात्रा में आधा किलो की कटौती हुई है, जबकि गेहूं की मात्रा आधा किलो बढ़ाई गई है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन में भी संशोधन किया गया है। पहले उन्हें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब यह बदलकर 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं कर दिया गया है। हालांकि, कुल राशन की मात्रा 35 किलो ही रहेगी।
e-KYC कराना अनिवार्य सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक 1 जनवरी 2025 से पहले ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार ने पहले इसकी अंतिम तारीख 1 अक्टूबर तय की थी, जिसे 1 नवंबर और फिर 1 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। राशन कार्ड रद्द होने की स्थिति में फ्री राशन या कम कीमत पर मिलने वाली सुविधा भी बंद हो जाएगी।