Welcome to the page
This is some content above the sticky footer ad.
नैनीताल। उत्तराखंड में वर्तमान तक भी निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि मामले में कार्यवाही चल रही है, परन्तु कोर्ट ने राज्य सरकार के इस जवाब से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए सचिव शहरी विकास को मंगलवार 9 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार जसपुर निवासी अनीस ने निकाय चुनावों से संबंधित जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक नए चुनाव की घोषणा तक नहीं की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए।