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उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए एक नई खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसको लेकर नए आदेश भी जारी किए गए हैं इसमें अनुकंपा की नौकरी को लेकर पांच नए आदेश जारी किए गए हैं।
1 . यूपी में सेवारत कर्मी की मृत्यु हो जाने के 5 साल के अंदर ही आश्रित को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति मिलेगी।
2 .सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर यदि आश्रित तृतीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो वह मृत्यु की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में वांछित योग्यता प्राप्त कर तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त हो सकेगा।
3 .तृतीय श्रेणी के पद पर निर्धारित योग्यतानुसार वाले अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (ग्रेडपे-2600) के तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर सीधे अनुकंपा भर्ती होगी।
4 .मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
5 .नई व्यवस्था के तहत आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पावर कारपोरेशन मुख्यालय को छोड़कर उसी इकाई में दी जाएगी जहां सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पहले सेवायोजित था।