दाल कारोबारी के लिए सरकार ने निकाले नए आदेश, अब रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिल्ली द्वारा दाल के व्यापारियों (मिलर्स, डीलर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, आयातक) को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला स्तर पर इन आदेशों के प्रभावी होने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही भी अब तेज कर दी गई है।
खाद्य अधिकारी का कहना है की दाल कारोबारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि अरहर और अन्य दालों (काबुली चना को छोड़कर) पर लागू स्टॉक सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारी जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, अपने स्टॉक की नियमित घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in@psp) पर दर्ज करनी होगी।
बताया जा रहा है कि राज्य में लगभग 50% रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा स्टॉक की घोषणा की जा रही है। शेष व्यापारियों को नियमित होने के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी व्यापारी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया तो अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
दालों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए मनीष यादव, सहायक खाद्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क के लिए उनका मोबाइल नंबर 91-9926545105 जारी किया गया है। त्योहारी मौसम में डाल की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रशासन सक्रिय रूप से इस पर निगरानी के रखेगा।
प्रशासन ने निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्रभार क्षेत्र में खुदरा संघों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। कारोबारी को पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा बड़े खुदरा विक्रेताओं के द्वारा 30 किलो से ज्यादा थोक पैक में दाल बेचने की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए, ताकि जीएसटी से बचने के प्रयासों को भी रोका जा सके।