देहरादून। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह ने उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है।बताते चलें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता सुनिश्चित करने के लिए गत नौ फरवरी को उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसारित किया था। इसमें दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान हैं।