दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के चलते लागू होगा GRAP - 2 लागू, देखें नियम
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से खतरा काफी बढ़ा गया है। जिसको देखते हुए जीआरएपी के दूसरे स्टेज को लागू करने का निर्देश दिए हैं। जिसको मंगलवार (22 अक्टूबर) से सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए फोकस और टारगेट एक्शन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
जीआरएपी स्टेज 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है जबकि निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने के लिए कहा गया है।
वहीं, लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में सड़कों पर यांत्रिक/वैक्यूम से सफाई और निगरानी करने की बात कही गई है। अपने एयर फिल्टर को तय अंतराल पर नियमित रूप से बदलने का भी जिक्र किया गया है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा ट्रैफिक के ठीक से संचालन के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया है। वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को सलाह देने के लिए अखबारों, रेडियो आदि से अलर्ट करने की बात कही गई है। निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सीएनजी या इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार (21 अक्टूबर) को धुंध की एक परत छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इस मौसम में पहली बार ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 रहा, जबकि आनंद विहार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां AQI 361 रहा। शहर में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।