अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि निकल चुकी है और ऐसी स्थिति में अब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, जिसके चलते आपको बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा और कई सारे ट्रांजैक्शन में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।वही इनकम टैक्स विभाग की ओर से ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।बता दे कि इनकम टैक्स की धारा 139 सेक्शन ए के अनुसार उन नागरिकों के लिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है जिनके पास 1 जुलाई 2017 से पहले का पैन कार्ड मौजूद है। और ऐसे नागरिक जो कि निम्नलिखित श्रेणी से आते हैं, उन सभी को अपना आधार पैन लिंक करवाना अनिवार्य है।ऐसे नागरिक जिनकी आयु 80 वर्षों से अधिक हो चुकी है, उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है।जो नागरिक भारतीय नहीं है, उन सभी को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।यदि इस श्रेणी को छोड़कर कोई नागरिक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाता है तो उन सभी के लिए आयकर विभाग की ओर से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।पैन कार्ड को आधार कार्ड से आपस में लिंक करने के लिए बेहद सरल प्रक्रिया होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से जाकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और फिर नीचे बताए चरणों का पालन करें।सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं जिसके बाद यहां से आधार की लिंक परअब अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालकर वैलिडेट वाले विकल्प परपैन कार्ड के अनुसार अब आपका जन्म तिथि, लिंग, नाम, पता इत्यादि जानकारी प्रदर्शित होगी जिसे आधार कार्ड से मिला लेना है।अब ₹1,000 की राशि का भुगतान करें और आगे बढ़ें।आपको कोई संदेश प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आपकी स्थिति का अनावरण देखा जा सकता है।अंतिम तिथि और जुर्मानाआपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आधार कार्ड और पैन लिंक करने की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। वरना ₹10,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करना अनिवार्य है। यदि आप निश्चित समय सीमा में अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। आप लेनदेन की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं और कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी निरस्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को पूरा करें।