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पिथौरागढ़। नाबालिग लड़की को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को थाना बलुवाकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बीती 6 अगस्त को बलुवाकोट निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। बताया कि 4 अगस्त की सुबह उनकी नाबालिग लड़की घर से किसी काम के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी है। तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140 (3) में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना अपर उप निरीक्षक नरेन्द्र पाल ने शुरू की। पुलिस टीम ने जांच पड़ताल करते हुए गत 7 अगस्त को गुमशुदा लड़की को गांधी चौक, पिथौरागढ़ से बरामद कर लिया।
विवेचना के दौरान मुकदमे में बीएनएस की धारा 64(1) और 5/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई, जबकि बालिका को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सुहैल हुसैन उर्फ सीबू (24 वर्ष) पुत्र साहिर हुसैन, निवासी कस्बा बलुवाकोट जिला पिथौरागढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिसे पुलिस को गुमरोड़ी पुल, बलुवाकोट के पास गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। मुकदमा महिला संबंधी होने के कारण अग्रिम विवेचना एसआई मीनाक्षी देव, कोतवाली अस्कोट के सुपुर्द की गई है।