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कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में अब केवल मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का ही नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट होगा।
इस मामले के तीनों आरोपितों के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केवल पुलकित आर्य का ही नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का आदेश दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि दो अन्य आरोपितों ने नार्को व व पॉलीग्राफ टेस्ट पर असहमति जताई थी। अब इन दोनों का दोनों का टेस्ट नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मंगलवार को रुलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) कोर्ट में दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि गत तीन जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष ने दलीलें रखी थी।
बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए पांच जनवरी की तिथि तय की थी। पांच जनवरी को अभियोजन पक्ष ने मामले में रुलिंग दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था।