हर कोई नहीं लगा सकता अपने वाहन पर तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के भी होते है कुछ नियम, जानिए यहां
कल देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जिसको लेकर अब झंडे बिकने शुरू हो चुके हैं । वहीं पीएम मोदी ने भी हर घर तिरंगा के अभियान के तहत लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाना शुरू कर दिया है।
अब लोग अपनी गाडियों पर भी तिरंगा लगाकर देश प्रेम दिखाएंगे। बाजारों में तिरंगे झंडों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। हालांकि, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और लगाने के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।
बता दें कि भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े नियमों का पालन फ्लैग कोड 2002 के तहत किया जाता है। यह कोड 26 जनवरी 2002 से लागू हुआ था। इससे पहले, तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स (Prevention of Improper Use) एक्ट, 1950 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे।
यदि आप अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाना चाहते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। फ्लैग कोड के मुताबिक, कुछ स्पेशल लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति है।
- राष्ट्रपति
- उप-राष्ट्रपति
- राज्यपाल उप-राज्यपाल
- विदेशी दूतावासों के अध्यक्ष
- प्रधानमंत्री
- कैबिनेट मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री
- मुख्यमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्यसभा के उप-सभापति
- राज्य विधान परिषदों के सभापति
- विधानसभा के अध्यक्ष
यह लोग अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं।