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अब मकान मालिक हो जाए अलर्ट, नहीं दे पाएंगे किराए पर अपना घर, जाने वजह

03:34 PM Oct 09, 2024 IST | editor1
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मकान मालिकों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मकान मालिक का किराएदारो के बीच विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है जिसकी वजह से मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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आपको बता दे कि देशभर में कई लोग अपने-अपने घरों से निकल कर बड़े शहरों की तरफ जाते हैं।कोई पढ़ाई तो कोई काम की तलाश में शहर में जाता है। ऐसे में लगातार लोग किराए के मकान में रहते हैं लेकिन अब सरकार निर्णय नियम बनाए हैं जिसके मुताबिक मकान मालिक आसानी से अब अपना घर किराए पर नहीं दे पाएंगे।

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क्यों किराए पर मकान नहीं दे पाएंगे मकान मालिक

मकान मालिकों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं जिसकी वजह से अब मकान मालिक मुश्किल में आ गए हैं। मकान मालिक टैक्स को लेकर काफी फ्रॉड करते हैं और टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट तक साइन नहीं कराए जाते हैं जिसकी वजह से सरकार को काफी नुकसान होता है।

ऐसे बढ़ेगी मकान मालिक की मुश्किल

इस बार बजट में ही सरकार ने इस बारे में ऐलान किया है जिसकी वजह से मकान मालिक आसानी से अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगे। मकान मालिकों को किराए के घर से ली गई राशि पर भी टैक्स देना होगा। मकान मालिकों को अपने मकान से हो रही आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना अनिवार्य होगा।

क्या है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी

इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मतलब है किसी भी शख्स को अपनी घर से हुई कमाई पर टैक्स यानी कर चुकाना होगा। आमतौर पर लोग रेंट तो ज्यादा वसूलते थे, लेकिन उसे टैक्स रिबेट के चलते 1 लाख से कम ही बताते थे लेकिन अब मकान मालिक सरकार ने नए निमय के चलते ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी संख्या में सरकार को तो फायदा होगा। लेकिन मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

कब से लागू होगा नियम

इस नियम को सरकार ने लागू कर दिया है।यानी अब वित्तीय वर्ष में जब टैक्स रिटर्न भर जाएगा तो मकान मालिकों को नए नियम के मुताबिक ही अपना टैक्स देना होगा। नहीं तो अब उन पर मोटी पैनल्टी भी लग सकती है।

मकान मालिकों को मिलेगी ये राहत

सरकार की ओर से लाए गए नए नियम के तहत मकान मालिकों को जहां अपने घर से होने वाली आय को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना होगा। वहीं सरकार ऐसे मकान मालिकों को टैक्स में कुछ राहत भी देगी। इसमें कमाई का 30 फीसदी तक टैक्स बचाने का मौका मिल सकता है।

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