उत्तराखंड में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए बदला जाएगा नियम, मां-बाप की मौत के बाद तलाकशुदा बेटी को भी मिलेगी पेंशन
उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन का सिस्टम बदलने का फैसला किया है और अब इसमें एक अहम बदलाव होने जा रहा है। राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार इस पेंशन व्यवस्था में बदलाव को तैयार हो गई है।
इसके बाद अगर माता-पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी और वह उसकी हकदार रहेगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है की पेंशन संशोधन का यह प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अब यह विषय अंतिम मंजूरी के लिए जल्दी कैबिनेट के पास जाएगा। केंद्र सरकार और यूपी में यह व्यवस्था पहले से ही लागू कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत हो जाने के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाती है। कर्मचारियों को मिलने वाली ये पेंशन 30% होती है। पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी के लिए परिभाषा तय थी कि माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, उसे ही इसका लाभ दिया जाता था।
एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी ने इस मामले को उत्तराखंड सरकार के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए पर 2019 में शुरू हो गई थी लेकिन कुछ समय बाद में 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले मां की वर्ष 2018 में मृत्यु हो चुकी थी ऐसे में पारिवारिक पेंशन का होना बेहद जरूरी है।
देहरादून। राज्य के निगम, निकाय कर्मचारियों को जल्द जनवरी 2024 से बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से फाइल को अनुमोदन दे दिया गया है। इस पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सीएम का आभार जताया।
अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि अब सरकार से अनुरोध है कि जल्द निगमों के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाए। आभार जताने वालों में रमेश बिंजौला, श्याम सिंह नेगी, दिनेश पन्त, टीएस बिष्ट, अनुराग नौटियाल, प्रेम रावत, बीएस रावत मौजूद रहे।