शिक्षा विभाग में छात्र-छात्राओं के लिए एक नया नियम निकाला है। इसके हिसाब से अब स्कूल के बस्ते का वजन कक्षा के हिसाब से तय कर दिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा महानिदेशक को इस आदेश में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को बस्ते से मुक्त रखा गया है।वही कक्षा 6 और 7 के छात्रों का तीन और 12वीं के छात्रों के बस्ते का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा सचिव की ओर से आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 11 जनवरी 2024 को प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवस के संचालन के निर्देश दिए गए थे जबकि अब केंद्र सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के आधार पर स्कूल बस्ते का वजन तय कर दिया है।इस संबंध में निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। जिसके आधार पर कक्षावार स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है।अभिभावकों का कहना है की नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के बस्ते का वजन काफी ज्यादा है। बस्ते का अधिक वजन होने के वजह से बच्चे बुरी तरह थक जाते हैं और उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। पहले बच्चे स्कूल से घर आने के बाद खेलते थे लेकिन अब वह थक कर सो जाते हैं। बस्ते का वजन कम करने के लिए वजन तय करना सरकार की अच्छी पहल है।कक्षा के हिसाब से इतना होना चाहिए बस्ते का वजनकक्षा 1 व 2 -1.6 से 2.2कक्षा 3 से 5- 1.7 से 2.5कक्षा 6 से 7- 2 से 3कक्षा 8 -2.5 से 4कक्षा 9 व 10- 2.5 से 4.5कक्षा 11 व 12- 3.5 से 5वंदना गब्र्याल, निदेशक एससीईआरटी का कहना है केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कक्षावार छात्रों के बस्ते का वजन तय किया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश के सरकारी और निजी सभी विद्यालयों के लिए लागू होगी।