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दिल्ली। मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उपनल के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 25 हजार कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधित हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया है और उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2018 में जारी निर्णय को ही जारी रखने की बात कही है।
बताते चलें कि वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को उपनल कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नियमावली बनाने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार कर्मचारियों के लिए जब तक नियमावली नहीं बनती है तब तक उन्हें समान कार्य के लिए सम्मान मानदेय दिया जाए। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी।
उपनल संघ के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और उत्तराखंड सरकार को जल्द मामले पर निर्णय लेते हुए कर्मचारियों को लाभ देना चाहिए।