केंद्र सरकार ने हवाई यात्राओं के उड़ान के समय इंटरनेट सेवाओं को इस्तेमाल करने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि हवाई उड़ान के दौरान वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर ही कर पाएंगे।केंद्र सरकार का आदेश है कि यात्री केवल 3000 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंच जाएंगे तो विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने अपने नए नियम में यह निर्देश जारी किए हैं।केंद्र सरकार के इस नए अधिसूचित नियम को उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ‘उप-नियम (एक) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई होने के बावजूद विमान में वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवा तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करने की अनुमति होगी।सरकार की ओर से इस तरह का निर्देश स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ बचने के लिए किया गया था। इसके पहले सरकार ने साल 2020 में भारत में एयरलाइन को यात्रियों को उड़ान के दौरान मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने की परमिशन दी थी। इसके बाद उड़ान के समय यात्रियों पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया था नागरिक उद्द्यान्न मंत्रालय का कहना है क्या उड़ानों में वाई-फाई का उपयोग कर सकेंगे लेकिन इसके लिए दो शर्तों का पालन करना होगा।इसमें कहा गया कि कैप्टन के पास फ्लाइट में वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा। साथ ही वाई-फाई तब चालू होगा जब विमान टेक स्टेबल स्पीड पर होगा। वहीं, टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान इसको बंद रखना होगा।