यूपी में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, उत्तर प्रदेश में लागू की गई धारा 163
जैसा कि सभी को पता है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और इसी को देखते हुए यूपी में धारा 163 लगा दी गई है। ऐसे में महात्मा गांधी जयंती , बारावफात, ईद-ए-मिलाद, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और संगठनों के धरना प्रदर्शन के कारण शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू हो गया है।
बीएनएस की धारा 163 पहले आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के अनुसार धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी। शहर के अंदर धारदार और नुकीले हथियार, जलनशील पदार्थ व शास्त्र आदि ले जाना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड पुल के निर्माण के चलते रविवार सुबह 10:00 बजे से सोमवार रात 10:00 बजे तक 440000 वोल्ट बिजली आपूर्ति के लिए मोनोपल लगाए जाएंगे। इस दौरान स्कूटर इंडिया चौराहे से नटकुर नहर चौराहा (करीब 200 मीटर) के बीच यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
भारी वाहन नटकुर नहर चौराहे से स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। भारी वाहन केवल बिजनौर थाना चौराहे से दाएं ओर होकर लखनऊ आ पाएंगे और बाई ओर होकर कानपुर जाएंगे। भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहन नटकुर नहर चौराहे के स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा पाएंगे।
वह नटकुर चौराहे से दाएं और हाइड्रेल तिराहा होकर लखनऊ जाएंगे। वहीं नटकुर नहर चौराहे से बाईं ओर किसान पथ होकर कानपुर जा सकेंगे। लखनऊ से आने वाले हल्के वाहन जिन्हें बिजनौर थाना चौराहे की ओर जाना है, वे स्कूटर इंडिया चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। वे हाइड्रेल तिराहा से बाईं ओर हाइड्रेल तिराहा होकर जा सकेंगे।