दिल्ली। उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है जिसके अनुसार उपनल कर्मचारियों की सेवा नियमित किए जाने के विरुद्ध उत्तराखंड सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रूख कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीते 15 अक्तूबर 2024 को जारी नियमितीकरण आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। सरकार के इस कदम के बाद विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों में नाराजगी है।बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर 2024 को उपनल कर्मचारियों के पक्ष में आदेश पारित किया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट 2018 के निर्देश के अनुसार उत्तराखंड सरकार उपनल कर्मचारियों को लाभ दे। इसी आदेश के बाद राज्य के सभी विभागों के उपनल कर्मियों ने सरकार से आग्रह करते हुए बीते सोमवार को सचिवालय कूच भी किया था। इस दौरान सरकार ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए 25 नवंबर को संगठन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है, वहीं दूसरी ओर सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर रही है।