नैनीताल हाईकोर्ट से सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इसके तहत 101 दुकान और भवन स्वामियों को दो दिन की मोहलत दी गई है। यदि कोई अतिक्रमण नहीं हटाता है तो उसे बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।दरअसल, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में 23 अगस्त तक अतिक्रमणकारियों को भवनों को स्वयं ही तोड़ने को कहा गया है। यदि इसके बाद भी कोई अतिक्रमण नहीं हटाया है तो टीम अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण चिह्नित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी हाईकोर्ट चले गए। जहां मामले के निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए हैं।सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 23 अगस्त तक सभी दुकानों और भवनों को खाली कर नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा।वहीं, दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आक्रोशित व्यापारी मामले को लेकर हल्द्वानी नगर निगम पहुंचे। जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट ने दुकानें तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है और उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प अभी बचा हैं, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है।