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उत्तराखंड के होटलों के लिए जारी की गई एडवाइजरी  सभी स्टाफ मेंबर्स का होगा सत्यापन  व्यवसायिक संस्थानों के किचन में लगेंगे सीसीटीवी

उत्तराखंड के होटलों के लिए जारी की गई एडवाइजरी, सभी स्टाफ मेंबर्स का होगा सत्यापन, व्यवसायिक संस्थानों के किचन में लगेंगे सीसीटीवी

01:56 PM Oct 16, 2024 IST | editor1

उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों खाने-पीने की सामग्री में थूकने के मामले को लेकर अब नई एडवाइजरी जारी की है।अब राज्य सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब उत्तराखंड के होटल के लिए आदेश जारी किए हैं।

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कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें ऐसे कामों को अंजाम देने वाले लोगों को सख्‍ती से निपटा जाएगा। होटलों के लिए जारी एडवाइजरी में स्‍टाफ का सत्‍यापन और व्‍यावसायिक संस्‍थानों के किचन में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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पुलिस मुख्यालय ने होटल ढाबा व्यावसायिक संस्थानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का 100% सत्यापन करने का आदेश जारी किया है और व्यवसायिक संस्थाओं के किचन में अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। साथ ही ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि खुले स्थानों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इंटेलिजेंस टीमों की मदद ली जाएगी और पुलिस पेट्रोलिंग के समय विशेष ध्यान रखेगी।

होटल-ढाबाें की होगी रैंडम चेकिंग

इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग से संपर्क कर होटल ढाबा और व्यावसायिक संस्थानों में रेंडम चेकिंग की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि किसी प्रकार की गतिविधि पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 196 (1) या 299 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

साथ ही स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर परिषदों और स्थानीय व्यक्तियों से समन्वय कर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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