उत्तराखंड में निगम कर्मियों को मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता भी, सरकार ने जारी किए आदेश
उत्तराखंड सरकार ने निगम कर्मचारियों की मांग को अब पूरा कर दिया है और इस क्रम में सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सार्वजनिक उपक्रम व निगम कर्मियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
एक आदेश में सरकार ने सार्वजनिक निकाय व उपक्रमों में तैनात कार्मिकों को 2023-24 का बोनस भी देने का ऐलान किया है। इससे निगमो व सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 40000 कर्मचारी को लाभ मिलेगा प्रदेश के सार्वजनिक उद्योगों व निगमन से जुड़े कर्मचारी राज्य कर्मचारी की भांति ही बढा हुआ महंगाई भत्ता और बोनस की मांग कर रहे थे। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों की सरकार के साथ एक बातचीत भी हुई थी।
इस कड़ी में सचिव औद्योगिक विकास विनय शंकर पांडे की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने सातवें वेतनमान प्राप्त करने राज्य कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर को महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी दिया था। सार्वजनिक उपक्रम व निगमों में सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्मिकों को भी अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
सभी निगम, उपक्रम व स्वायत्तशासी संस्था अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए प्रकरण को बोर्ड बैठक से अनुमोदित कराकर महंगाई भत्ता देने की कार्यवाही करेंगे। एक अन्य आदेश में सचिव औद्योगिक विकास ने सार्वजनिक, उपक्रम व निकायों में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस जारी करने का आदेश दिए हैं।
इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन उपक्रमों निकाय व निगमो में अक्टूबर 2024 को वर्ष 2023 -24 के लिए बोनस जारी करने का आदेश नहीं हुआ था वहां भी अब बोनस दिया जाएगा। ऐसे निकाय उपक्रम व स्वायत्तशासी संस्था अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए इसे स्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी और महामंत्री नंदलाल जोशी ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व सरकार का आभार प्रकट किया है।