हर जरूरी खबर

Custom Ad Block Detection
For the best experience, open
https://m.uttranews.com
on your mobile browser.
Advertisement
एमपी की लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाले हैं सभी को ₹5000  सीएम मोहन यादव बोले धीरे धीरे और बढ़ेगी यह राशि

एमपी की लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाले हैं सभी को ₹5000, सीएम मोहन यादव बोले धीरे-धीरे और बढ़ेगी यह राशि

04:58 PM Nov 10, 2024 IST | editor1
Advertisement

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा की लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता धीरे-धीरे बढ़कर 5000 कर दी जाएगी। पिछले साल के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत वर्तमान में महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए प्रति माह स्थानांतरित किए जाते थे।

Advertisement

Advertisement
Advertisement

मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने इस भ्रष्ट आचरण और मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन करार दिया है। वहीं, सीएम मोहन यादव ने बुधनी विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘बहनों, क्या कभी किसी ने आपके खाते में पैसे जमा किए हैं? यह कांग्रेस के लोगों से पूछिए। आप (कांग्रेस) लोगों से लूटते और छीनते थे।’’

Advertisement

Advertisement

मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होने थे। इस पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के लिए शुरू की थी और इसे बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस वाले शोर मचाते रहिए हम बैंक में पैसे जमा करते रहेंगे। इसे ₹3000 से बढ़कर ₹5000 कर दिया जाएगा यह सरकार की बड़ी नीति है।

शनिवार शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के लाभार्थी खातों में 1250 रुपए की मासिक किस्त स्थानांतरित की। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ वकील विवेक तंखा ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस घोषणा को उपचुनाव के लिए लागू चुनाव आचार संहिता का गौरव उल्लंघन बताया।

तन्खा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जी यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। भारत निर्वाचन आयोग इस पर तत्काल संज्ञान लें। मुख्यमंत्री साहब, इस बयान से आपने आज दोनों चुनाव रद्द करने का कारण दे दिया है। चुनाव कानून के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण है।’’

Advertisement
×