सरकार ने लिया बड़ा फैसला पेट्रोल डीजल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स खत्म
केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट के बाद घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के उत्पादों डीजल पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले 30 महीने पुराने अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को खत्म कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक अधिसूचना पेश की जिसमें इस बारे में बताया गया है अधिसूचना के अनुसार सरकारी स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम जैसी कंपनी के उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया गया है।
अब पेट्रोल और डीजल का निर्यात करने वाली रिफायनिंग कंपनियों को कोई विंडफॉल टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही फ्रूट प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने विंडफॉल टैक्स को भी हटा दिया जाएगा।
क्या है विंडफॉल टैक्स
विंडफॉल टैक्स, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के उत्पादन पर एक विशेष कर है, जिसे सरकार ने जुलाई 2022 में वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद उत्पादकों की अप्रत्याशित लाभ से राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया था।
सरकार ने 3 महीने पहले घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड तेल निर्यात करने वाले टैक्स को ₹2100 से कम करके 1850 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया था। यह परिवर्तन आखिरी बार 31 अगस्त को लागू हुआ था जिसका सरकार प्रत्येक 15 दिन पर रिव्यू भी करती थी।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को पहली बार घरेलू स्तर पर कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। फिलहाल ऐसे कई देश हैं जो एनर्जी कंपनियों की होने वाली मोटी कमाई पर टैक्स वसूलते हैं।