GST Rate Hike : 1 जनवरी से यह सामान हो जाएंगे महंगे, जीएसटी रेट में होगी बढ़ोतरी
जीएसटी दरों में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कपड़ों में भी बदलाव आएगा। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसलिंग बैठक में इन सभी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह बदलाव आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकते हैं।
2024 के शुरुआत में उपभोक्ताओं को सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ा था। जीएसटी काउंसलिंग के मंत्रियों के समूह ने इन उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 28% फ़ीसदी से बढ़कर 35% कर दिया है।
यह कदम जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, और इसका अंतिम निर्णय 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिया जा सकता है।
भारत में सिगरेट तंबाकू और उत्पादों में पहले उच्च जीएसटी दरें लग चुकी हैं लेकिन मंत्रियों के समूह ने इस दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव फिर से किया है तंबाकू के साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक पर भी लागू होगा।
इन उत्पादों पर GST दर को वर्तमान 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है।
सिर्फ तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बल्कि मंत्रियों के समूह ने कपड़ों पर भी जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश की है। 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5 फीसदी GST रेट को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है, जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 फीसदी और 10000 रुपये से महंगे कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। इस बदलाव से कपड़े, जो पहले सामान्य उत्पाद माने जाते थे, अब लग्जरी आइटम्स की श्रेणी में आ जाएंगे।
मंत्रियों के समूह का कहना है कि जीएसटी दरों में इन बदलावों से राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आपको बता दे कि जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं बैठक में इस पर बदलाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे और काउंसलिंग पर अंतिम निर्णय लेगी। इस बैठक के बाद, देशभर में इन उत्पादों पर नई जीएसटी दर लागू की जा सकती है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा वित्तीय बदलाव साबित हो सकता है।