अभी अभी
उत्तराखंड | नैनीतालहरिद्धारसोमेश्वररूद्रप्रयागरामनगरभतरोजखानबेरीनागबेतालघाटबागेश्वरपौड़ी गढ़वालपिथौरागढ़हरिद्वारहल्द्धानीदेहरादूनअल्मोड़ाताड़ीखेतचम्पावतऊधम सिंह नगरउत्तरकाशी
जॉब अलर्ट
देश | हिमांचल प्रदेश
दुनिया
Advertisement

अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

02:25 PM Aug 05, 2024 IST | उत्तरा न्यूज टीम
Advertisement

नई सरकारी योजनाओं का लाभ वह लोग भी उठा लेते हैं जो इसके पात्र नहीं होते हैं। अगर अधिकारियों को इस बारे में पता चल जाए तो उनके लिए फिर सख्त कार्रवाई की जाती है। इसी तरह कुछ गैर पात्र लोग राशन कार्ड बनवा लेते हैं और अब सरकार इन पर कार्यवाही करेगी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब लोगों को राशन कार्ड दिया जाता है।

Advertisement

Advertisement

सरकार इन्हीं के लिए जरूरत की चीज मुहैया करवाती है। राशन कार्ड गरीबो के लिए ही बनवाए जाते हैं। अलग-अलग राज्य में उनके निर्माण के लिए भी अलग-अलग सुविधाएं हैं। कुछ राज्य ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन पेशकश करते हैं कुछ राज केवल ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राशन कार्ड बनवाते हैं इसके लिए पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

Advertisement

Advertisement

यदि आपके पास प्लॉट फ्लैट या मकान सहित 100 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि है तो तो वे राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

यदि किसी के पास कार्य ट्रैक्टर जैसे चार पहिया वाहन है तो भी आप राशन कार्ड प्राप्त नहीं कर सकते जिसके घर में रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर है।वह भी राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

अगर आपके परिवार में कुछ सरकारी नौकरी भी करता है तो भी वह राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। परिवार की वार्षिक आय गांवों में 2 लाख रुपये और शहरों में 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।यदि परिवार की आय इस सीमा से अधिक है, तो उन्हें राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा।

कर योग्य आय वाले सालाना आयकर दाखिल करने वाले भी राशन कार्ड के पात्र नहीं होते हैं। अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो वह भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकता है। अगर आपको गलती से यह गलत दस्तावेज देकर राशन कार्ड मिल गया है तो तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए।

भारत सरकार फर्जी तरीके से बने हुए राशन कार्ड की पहचान कर रही है। यदि आपके पास राशन कार्ड है लेकिन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको खाद्य विभाग कार्यालय में जाना होगा और कार्ड सरेंडर करना होगा।

Advertisement
Advertisement
Next Article