अभी अभी
उत्तराखंड | नैनीतालहरिद्धारसोमेश्वररूद्रप्रयागरामनगरभतरोजखानबेरीनागबेतालघाटबागेश्वरपौड़ी गढ़वालपिथौरागढ़हरिद्वारहल्द्धानीदेहरादूनअल्मोड़ाताड़ीखेतचम्पावतऊधम सिंह नगरउत्तरकाशी
जॉब अलर्ट
देश | हिमांचल प्रदेश
दुनिया
Advertisement

अगर आपके पास भी है यह पैन कार्ड, तो तुरंत हो जाएं सावधान! नहीं तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना

11:48 AM Dec 06, 2024 IST | editor1
Advertisement

भारत सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिक के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो अगर कोई व्यक्ति एक या उससे अधिक पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड यूज करता है तो उसे तुरंत अभी सरेंडर करना होगा ऐसा न करने पर ₹10000 का जुर्माना लग सकता है।

Advertisement

Advertisement

PAN 2.0 के तहत सरकार ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे डुप्लिकेट PAN कार्ड्स का पता लगाना और उन पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। यह कदम आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

Advertisement

Advertisement

क्या होता है PAN कार्ड और क्यों जरूरी है?

पैन कार्ड एक 10 अंकों का नंबर होता है जो भारत के हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह नंबर आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन के बारे में इससे पता चलता है PAN कार्ड का उपयोग विभिन्न वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है।

आयकर रिटर्न दाखिल करना,बैंकों में खाता खोलना, निवेश या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना । यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नागरिक की पहचान को प्रमाणित करता है और टैक्स रिकॉर्ड को ट्रैक करता है।

एक व्यक्ति के पास कितने PAN कार्ड हो सकते हैं?

भारत में हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए अगर किसी के पास दो या उससे अधिक पैन कार्ड है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है।

डुप्लिकेट PAN कार्ड के लिए क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास डुप्लिकेट PAN कार्ड है तो आपको उसे तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे

सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह चेक करें कि आपके नाम से कितने PAN कार्ड जुड़े हुए हैं। अगर आपको डुप्लिकेट PAN कार्ड मिलता है, तो उसे सरेंडर करना होगा। इसके लिए आपको एक अधिकारिक आवेदन पत्र भरना होगा।
आवेदन पत्र के साथ आपको अतिरिक्त PAN कार्ड की एक कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
आप यह आवेदन अपने नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर भी जमा कर सकते हैं।

डुप्लिकेट PAN कार्ड सरेंडर न करने पर क्या होगा?

अगर आपने जानबूझकर या अनजाने में डुप्लिकेट PAN कार्ड को सरेंडर नहीं किया, तो आपको आयकर विभाग द्वारा जुर्माना किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना तब लगेगा जब आप एक से अधिक PAN कार्ड रखने के नियम का उल्लंघन करेंगे।

Advertisement
Advertisement
Next Article