भारत में पैन कार्ड बनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पैन कार्ड के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन एक नागरिक केवल एक बार ही पैन कार्ड बना सकता है। दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है।हाल ही में भारत सरकार ने पैन कार्ड नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने पैन 2.0 योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से अब लोगों को हाईटेक पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। लेकिन क्या यह पैन कार्ड बनवाना सभी के लिए अनिवार्य होगा?यदि कोई पैन 2.0 के तहत पैन कार्ड नहीं बनाता है, तो क्या उसे दंडित किया जाएगा? कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं और अगर आप यही सोच रहे हैं तो आपको बता दें सरकार किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाएगी।सरकार ने बताया है कि जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है, उन्हें पैन 2.0 के तहत नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद ही सभी को नया पैन कार्ड भेजेगी।जब तक नया हाईटेक पैन कार्ड लोगों तक पहुंचेगा, तब तक उनका पुराना पैन कार्ड वैध रहेगा। हालाँकि, अगर कोई अपने पैन कार्ड में कोई जानकारी अपडेट करना चाहता है, तो जब वह अपडेटेड पैन कार्ड मांगेगा तो उसे पैन 2.0 के तहत नया पैन कार्ड दिया जाएगा।आपको बता दें कि भारत में भी एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रखे जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो उसे एक आयकर विभाग में जमा करना होगा। अन्यथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।