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अगर आपने नहीं किया tax से जुदा यह काम  तो  जल्द करिए सिर्फ 10 दिन का है समय फिर लगेगा दस हजार का जुर्माना

अगर आपने नहीं किया TAX से जुदा यह काम, तो जल्द करिए सिर्फ 10 दिन का है समय,फिर लगेगा दस हजार का जुर्माना

03:25 PM Dec 22, 2024 IST | uttranews desk
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यदि आप टैक्सपेयर हैं और FY2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो फिर लेट फीस के साथ इसको दाखिल करने की लास्ट डेड बहुत जल्दी है। जी हां, आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी, जिसको लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया था।जिसके हिसाब से देखा जाए तो अब बिलेटेड ITR File करने के लिए सिर्फ 10 दिन का ही समय बचा हुआ है।

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यदि इस तारीख तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो फिर पेनाल्टी 10,000 रुपये तक हो जाएगी। इसके साथ ही इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जो टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई तक नहीं पाए है तो , उनके पास 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न या Belated ITR दाखिल करने का मौका है। इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। लेट फीस को एनुअल इनकम के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया है।

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नियम के मुताबिक, आयकर विभाग द्वारा लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने वालों की कैटेगरी पर गौर करें, तो जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो वे 1000 रुपये की लेट फीस देकर इस काम को कर सकते हैं, जबकि अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए लेट फीस (ITR Late Fees) 5,000 रुपये तय की गई है. वहीं इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती और न ही किसी तरह का जुर्माना लगता है।

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बता दें कि 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए इस डेडलाइन के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो जाता है। इसके साथ ही वा इस चूक के बाद आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

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