कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।लखनऊ के ACJM-3 ने 10 जनवरी 2025 को बतौर आरोपी राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है। वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में राहुल गांधी को यह आदेश दिए गए हैं ।उन्हें प्रथम दृष्टया धारा 153(a) और 505 में ट्रायल के लिए बतौर अभियुक्त तलब किया गया।बताया जा रहा है कि 17 नवंबर 2022 को अकोला में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिससे उन पर आरोप लगाया गया है।उन्होंने वीर सावरकर को "अंग्रेजों का नौकर" और "पेंशन लेने वाला" कहा था। कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी माना है जिसमें दो समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने और सार्वजनिक स्थान पर ऐसा बयान देना जिससे एक वर्ग की भावनाएं भड़क सकती हैं।लखनऊ के अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका पर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया गया है। लखनऊ के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने CRPC की धारा 156 (3) के तहत वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से दायर इसी याचिका पर जांच के आदेश दिए थे।कोर्ट ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन को एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की ओर से मामले की जांच करने के निर्देश दिए।