उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC): सीएम धामी का ऐलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UUIIDB) की बैठक के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि UCC लागू करने की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
UCC लागू करने की दिशा में पूरी हुईं तैयारियाँ:
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। जनता की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पंजीकरण, अपील, और अन्य सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी। यह कदम UCC के कार्यान्वयन को पारदर्शी और सुलभ बनाने में मदद करेगा।
UCC का महत्व:
यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, एक समान कानून व्यवस्था लागू करता है। विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, और अन्य पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा।
उत्तराखंड पहला राज्य:
उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस कदम को देश भर में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी होंगे।UCC के लागू होने से पहले, सरकार द्वारा जनता को इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।