अकेले घूमने गई पत्नी , पति ने दिया तीन तलाक, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 31 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी पत्नी को 'तलाक-ए-बिद्दत' यानी तत्काल तलाक देने का आरोप लगा है, जिसको भारत सरकार ने 2019 में अवैध घोषित कर दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, मुम्बरा क्षेत्र का निवासी आरोपी व्यक्ति मंगलवार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को फोन करके उसे ‘तलाक-ए-बिद्दत’ देने की बात कह रहा था। उसका कहना था कि उसकी पत्नी अकेले सैर करने गई थी, जिससे वह नाराज था और इस कारण उसने शादी को खत्म कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब भारत में तीन तलाक पर कानून के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है, और इसे अपराध माना जाता है।
पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(4) और मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों की रक्षा) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।